योगी सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, नवरात्रि-दशहरा और चेहल्लुम पर ये नियम रहेंगे लागू

जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से बनी रहे.

योगी सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, नवरात्रि-दशहरा और चेहल्लुम पर ये नियम रहेंगे लागू
योगी सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण (Covid-19) को देखते हुए आने वाले त्यौहारो के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि, दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के दिशा-निर्देश दिए हैं l साथ ही कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो इसके आदेश भी दिए हैं.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो l दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना खाली स्थान पर की जाए. बड़ी प्रतिमाओं पर इस बार रोक लगा दी गई है l निर्देश के अनुसार मुर्तियों के आकार को छोटा रखने के लिए कहा गया है l साथ ही मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल हों.

सोशल डिस्टेसिंग और मास्क अनिवार्य : मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए l निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात किसी भी तरह से बाधित न हो और बैरियर पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए. मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए l साथ ही जन सुविधाएं और बिजली पेयजल, साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है.

संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर करवाई जाएगी मोबाइल पेट्रोलिंग : जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए. संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए.

शासन द्वारा चेहल्लुम के अवसर पर भी कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए.