उत्तर प्रदेश पुलिस : एडिशनल SP और DSP के पेशकार होंगे इंस्पेक्टर, सबसे पहले लखीमपुर खीरी में 8 की हुई तैनाती

प्रदेश में जिलों के लिए इंस्पेक्टर के 3,642 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 3,057 इंस्पेक्टर इस समय थानों और कार्यालयों में तैनात हैं। इनमें से जो इंस्पेक्टर 58 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें थाना प्रभारी के पद पर नीतिगत आधार पर तैनात नहीं किया जा सकता है। 58 वर्ष से कम आयु के भी प्रत्येक जिले में ऐसे कई इंस्पेक्टर हैं, जिनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। DGP का कहना है कि योग्य, कार्यकुशल, अनुभवी, कर्मठ, ईमानदार, दक्ष और स्वस्थ इंस्पेक्टर का सदुपयोग किया जाना विभागीय हित में होगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस : एडिशनल SP और DSP के पेशकार होंगे इंस्पेक्टर, सबसे पहले लखीमपुर खीरी में 8 की हुई तैनाती
उत्तर प्रदेश में DGP मुकुल गोयल ने पुलिस महकमे में एक नई व्यवस्था बना दी है

उत्तर प्रदेश में DGP मुकुल गोयल ने पुलिस महकमे में एक नई व्यवस्था बना दी है। अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी एडिशनल एसपी (Addl. SP) और पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पेशकार (रीडर) होंगे। इस आधार पर सबसे पहले लखीमपुर खीरी जिले में 1984 से लेकर 2012 बैच तक के 8 इंस्पेक्टर को बतौर पेशकार तैनात भी कर दिया गया है। अब तक तक एडिशनल एसपी के पेशकार सब इंस्पेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक के पेशकार हेड कांस्टेबल होते थे।

वहीं, इंस्पेक्टर अब तक पुलिस अधीक्षक (SP) या उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के पेशकार के तौर पर तैनात होते थे। DGP के नए फरमान से प्रदेश के इंस्पेक्टरों में खलबली मची हुई है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का सोशल मीडिया पर दर्द छलक रहा है।

DGP का ये है फरमान : प्रदेश में जिलों के लिए इंस्पेक्टर के 3,642 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 3,057 इंस्पेक्टर इस समय थानों और कार्यालयों में तैनात हैं। इनमें से जो इंस्पेक्टर 58 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें थाना प्रभारी के पद पर नीतिगत आधार पर तैनात नहीं किया जा सकता है। 58 वर्ष से कम आयु के भी प्रत्येक जिले में ऐसे कई इंस्पेक्टर हैं, जिनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। DGP का कहना है कि योग्य, कार्यकुशल, अनुभवी, कर्मठ, ईमानदार, दक्ष और स्वस्थ इंस्पेक्टर का सदुपयोग किया जाना विभागीय हित में होगा।

आम जनता की समस्याएं सुलझेंगी : DGP ने कहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक सरकारी काम से कार्यालय या मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में आमजन की समस्याएं सुनने के लिए कोई उच्च स्तर का अधिकारी नहीं रहता है। इससे आम जनता को दिक्कत होती है और उन्हें अधिकारी से मिलने के लिए बार-बार उनके कार्यालय आना पड़ता है।

इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के अभिलेख, अपराध रजिस्टर, एसआर पत्रावली आदि का रखरखाव का जैसा स्तर होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए जिलों में थाना प्रभारी के पद पर नियुक्त होने के बाद जो अतिरिक्त इंस्पेक्टर बचते हैं या जो इंस्पेक्टर 58 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उनसे अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में पेशकार का काम लिया जाए।

सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे इंस्पेक्टर : DGP के नए फरमान से इंस्पेक्टरों में नाराजगी है। वह खुल कर तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मैसेज के सहारे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इंस्पेक्टरों का कहना है कि यह सही निर्णय नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल कुछ मैसेज : महोदय, पुलिस अधीक्षक खीरी का निरीक्षकों को क्षेत्राधिकारी कार्यालय में रीडर नियुक्त करने का आदेश सोशल मीडिया पर देखा तो इसके बारे में कुछ लिखने का विचार आया।

  • यह आदेश पूर्णरूपेण अवैध है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट और पुलिस अधिनियम में किसी सक्षम अधिकारी ने ऐसा नियम अभी तक नहीं बनाया है।
  • पुलिस रेगुलेशन एक्ट में 40-43 तक सर्किल आफिसर के कार्य बताए गए हैं, जिसके बारे में शासन ने एक जनसूचना में बताया है कि वर्तमान में यह पद नहीं है। इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकार के द्वारा किया जाता है।
  • क्षेत्राधिकारी कार्यालय में निरीक्षक की कोई स्वीकृति नहीं है। सिविल पुलिस का उपनिरीक्षक/निरीक्षक, जांच, अन्वेषण, कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ है। लिपिकीय कार्य के लिए मिनिस्ट्रीयल स्टाफ होता है।
  • पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक समान वेतन के अधिकारी हैं। यह शासन ने जनसूचना में भी स्वीकारा है और वेतन आयोग से सत्य भी है। दोनों अधिकारी का समान वेतनमान 93100-34800, ग्रेड-पे 5400 रुपए है। ऐसे में समान वेतनमान का एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के अधीनस्थ कार्यालयीय लिपिक के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। केवल पर्यवेक्षणीय अधीनस्थ तक ही सीमित रह सकता है।
  • ऐसे आदेश निरीक्षक पद को अपमानित करने वाला समझा जाएगा। भविष्य में असंतुष्ट कोई अधिकारी समान वेतनधारी का गनर या फोन ड्यूटी के लिए भी किसी अधिकारी को लगा सकते हैं।
  • इस आदेश का पालन निरीक्षकों को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अवैध एवं नियमों में नहीं है।
  • पुलिस अधीक्षक खीरी के आदेश एवं उनकी ऐसी मानसिक सोच की घोर निंदा की जानी चाहिए।