यूपी के पूर्व गवर्नर कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी अमर्यादित टिप्पणी
पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रविवार को आजम खां और उनके परिवार से मुलाकात की l इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर विवादास्पद बयान दिया था l इसके बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई.
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ( Yogi Adityanath) के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यह FIR दर्ज की गई है.
रविवार को कुरैशी के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की गई है. यूपी पुलिस का कहना है कि रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
बीजेपी नेता ने की थी शिकायत : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी थी. पुलिस ने देर रात मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। उन पर सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है.
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस ने कहा कि सक्सेना ने अपनी शिकायत में बताया है कि कुरैशी पूर्व मंत्री आजम खां के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की तुलना “शैतान और खून चूसने वाले राक्षस” से की थी. पुलिस का कहना है कि सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुरैशी का विवादित बयान दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है और सांप्रदायिक दंगा भी भड़क सकता है.
आजम खान से मिलने गए थे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रविवार को आजम खां और उनके परिवार से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर विवादास्पद बयान दिया था. इसके बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए लोगों की भावनाओं को भड़काने के साथ ही सरकार की छवि को धूमल करने समेत कई आरोपों में सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी थी. पुलिस ने इस मामले में देर रात रिपोर्ट दर्ज की. पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि इस मामले में पूर्व राज्यपाल के खिलाफ धारा 153 ए, 153 बी, 124 ए और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.