जेल में ही रहेंगे आर्यन : NDPS कोर्ट ने 7 दिन और बढ़ाई आर्यन की न्यायिक हिरासत, लेकिन जमानत की सुनवाई पर नहीं पड़ेगा असर
स्पेशल NDPS कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि इससे बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली जमानत अर्जी पर सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। आर्यन की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक ही थी, जिसके बाद NCB ने कोर्ट में इसे बढ़ाने की मांग की थी।
स्पेशल NDPS कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि इससे बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली जमानत अर्जी पर सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। आर्यन की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक ही थी, जिसके बाद NCB ने कोर्ट में इसे बढ़ाने की मांग की थी।
26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट : आर्यन खान को हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। सेशंस कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी मिलते ही आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के विरोध में अपील दायर करने का प्रयास किया था, लेकिन ज्यादा समय हो जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद गुरुवार सुबह 10.30 बजे आर्यन के वकील फिर जमानत याचिका दायर की। याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर के लिए टाल दी है। तब तक आर्यन को आर्थर रोड रेल में ही रहना होगा।
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बेल के लिए आर्यन के पास 7 दिन : बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत पाना आर्यन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अदालत में 1 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां हैं और उसके पास सिर्फ 7 वर्किंग डेज हैं। कोर्ट 14 नवंबर के बाद दोबारा खुलेंगे। हालांकि उनके वकीलों को मामले के गुण-दोष के आधार पर हाईकोर्ट के जमानत याचिका पर सुनवाई और फैसला करने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि उनके वकील 1 नवंबर से पहले उन्हें जमानत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।