ADG Law and Order Prashant Kumar issued instructions : यूपी में 18 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी छुट्टी, एडीजी ने इस कारण लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार (ADG Prashant Kumar) ने आदेश जारी कर बताया कि 18 अक्टूबर तक बेहद जरूरी होने पर ही पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी जाएगी.

ADG Law and Order Prashant Kumar issued instructions : यूपी में 18 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी छुट्टी, एडीजी ने इस कारण लगाई रोक
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किए

लखनऊ : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के कार्यक्रमों और नवरात्र व दशहरा के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने नया आदेश जारी किया है और 18 अक्टूबर तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इस दौरान उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी.

खास बातें

  • यूपी पुलिस विभाग में 18 अक्टूबर तक अवकाश रद्द
  • प्रदेश के सभी जिलों को जारी किया गया आदेश
  • विषम परिस्थिति में लखनऊ मुख्यालय से मिलेगा अवकाश

विषम परिस्थिति में मिलेगी छुट्टी : अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार (ADG Prashant Kumar) ने इस बारे में आदेश जारी किया और बताया कि 18 अक्टूबर तक बेहद जरूरी होने पर ही पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति में लखनऊ मुख्यालय से से अवकाश की अनुमति दी जाएगी.

त्योहारों के बीच किसान आंदोलन की घोषणा : दरअसल, नवरात्र में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जगह-जगह दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं और रामलीला का आयोजन हो रहा है. त्योहारों को देखते हुए मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों, रामलीलाओं, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ बढ़ना तय है. इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आंदोलन की घोषणा की है और इससे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती और बढ़ गई है, जिसे देखते हुए यूपी पुलिस ने छुट्टियों को रद्द करने का फैसला किया है.

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू : उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आगामा त्योहारों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए सभी प्रकार के अवकाश 18 अक्टूबर 2021 तक तत्काल प्रभाव से बंद किए जा रहे हैं. अपरिहार्य कारणों में मुख्यालय से अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे.