सितंबर में आधार-पैन लिंक और डीमैट अकाउंट की KYC सहित निपटाने हैं ये 4 जरूरी काम, न करने पर हो सकती है परेशानी

30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

सितंबर में आधार-पैन लिंक और डीमैट अकाउंट की KYC सहित निपटाने हैं ये 4 जरूरी काम, न करने पर हो सकती है परेशानी
अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा।

आधार-पैन लिंक और डीमैट की KYC करने जैसे कई जरूरी काम आपको 30 सितंबर तक निपटाने होंगे। ये काम न करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको ऐसे ही जरूरी कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको सितंबर में करने हैं।

आधार-पैन लिंक : 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा।

डीमैट अकाउंट की KYC : मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना : 2020-21 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। अगर रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 5 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1 हजार रुपए देने होंगे।

बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना : 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है।

नई व्यवस्था के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी किया गया है। इसीलिए नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका सही मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है।