उन्नाव गैंगरेप का दोषी कुलदीप सेंगर रायबरेली एक्सीडेंट मामले में निर्दोष, मृतका के वकील को मारने की कोशिश का था आरोप
कोर्ट ने पूर्व विधायक को बरी कर दिया है। बता दें, 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और उनके वकील के साथ वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्नाव के बहुचर्चित माखी रेप कांड के बाद हुए पीड़ित के साथ रायबरेली में रोड एक्सीडेंट मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष साबित हाे गए हैं। कोर्ट ने पूर्व विधायक को बरी कर दिया है। बता दें, 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और उनके वकील के साथ वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था : इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे ‘‘साजिश’’ का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है।