जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से कोरोना से मौत होने पर परिवार वालों को 50 हजार का मुआवजा दिया जायेगा l देखें पूरा प्रोसेस
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा l सुप्रीम कोर्ट ने ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोरोना से मौत होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा था l मुवाजने के लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा l ये राशि जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी की जाएगी.
केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी l केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा l सुप्रीम कोर्ट ने ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोरोना से मौत होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा था.
केंद्र सरकार ने बताया कि मुआवजे के लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा l ये राशि जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी की जाएगी l हलफनामे में कहा है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी l कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी.
कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था l मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आप जब तक कदम उठाएंगे, तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी.
किसे मिलेगा मुआवजा ?
- मुआवजे के लिए कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) जरूरी है l इसमें कोरोना की पुष्टि होना जरूरी है.
- उन मामलों को ही कोरोना केस माना जाएगा, जिनमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या घर पर ही RT-PCR टेस्ट, मॉलिकुलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्लिनिकल जांच के जरिए कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया हो.
- केंद्र सरकार ने कहा कि मौत अगर कोरोना से रिकवर होने के बाद हुई है तो उसे कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा l कोरोना से ठीक न होने पर हुई मौत पर ही कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा.
- कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) होने के बावजूद जहर देने, आत्महत्या, हत्या या हादसा आदि से होने वाली मौत को कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा l ऐसे में मुआवजा नहीं दिया जाएगा.
कैसे किया जाएगा आवेदन
- जिला प्रशासन या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी एक फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा l इस फॉर्म पर आवेदन के साथ लगने वाले सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की भी जानकारी देनी होगी.
- डॉक्युमेंट्स में सबसे जरूरी कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट होगा l साथ ही मृतक और जिसे मुआवजा मिलना है, उसका आधार कार्ड भी देना होगा.
- सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है l इस कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल होंगे.
- केंद्र सरकार ने बताया कि ये कमेटी ही आवेदन की जांच करेगी और इस पूरी प्रक्रिया में आ रही शिकायतों का निपटारा भी करेगी l ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले के इन अधिकारियों से बात कर सकते हैं.
- आवेदन के कितने समय बाद मिलेगा मुआवजा
- केंद्र सरकार ने बताया कि मृतक के परिवार के आवेदन करने के 30 दिन के भीतर ही मामले का निपटारा करना होगा l आवेदन के दौरान सभी कागजात होने चाहिए ताकि समय से भुगतान किया जा सके l अगर कागजात गलत होंगे तो एक बार फिर से आवेदन करना होगा .