फरीदाबाद शहर में पॉलीथिन का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित : इस्तेमाल पर 25 हजार तक देना होगा जुर्माना

नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना के तहत फरीदाबाद शहर में पॉलीथिन का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

फरीदाबाद शहर में पॉलीथिन का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित :  इस्तेमाल पर 25 हजार तक देना होगा जुर्माना
पॉलीथिन के इस्तेमाल पर देना होगा 25 हजार तक का जुर्माना

दिल्ली : अगर पॉलीथिन बैग हाथ में मिला तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पॉलीथिन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत शहरभर में एक जुलाई से जुर्माना अभियान शुरू होगा। जुर्माना पांच सौ रुपये से 25000 रुपये तक हो सकता है।

नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना के तहत फरीदाबाद शहर में पॉलीथिन का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

वार्ड स्तर पर कमेटियां गठित होंगी : वार्ड स्तर पर निगरानी और जुर्माना करने वाली कमेटियां गठित की जाएंगी। इन कमेटियों में संयुक्त आयुक्त से लेकर सफाई कर्मचारी तक शामिल होंगे। सभी सदस्य वॉट्सऐप से जुडेंगे। कोई भी सूचना ग्रुप पर शेयर करेंगे और संबंधित अधिकारी तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। वार्ड में कहां इनका निर्माण हुआ है, कहां स्टॉक है, कितने दुकानदार पॉलीथिन बैग का उपयोग करते हैं। इसी जानकारी पहले ही जुटा ली जाएगी।

पॉलीथिन का उपयोग करने पर 500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। बीते वर्ष नगर निगम ने करीब 476 चालान काटे थे। अधिसूचना के तहत जुर्माना राशि में बढ़ोतरी होगी। पॉलीथिन और प्लास्टिक पाउच के इस्तेमाल पर भी निगरानी कमेटी नजर रहेगी।

एक महीना चलेगा जागरूकता अभियान : पॉलीथिन का उपयोग रोकने के लिए स्मार्ट सिटी के सभी वार्डो में एक महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को कपड़े के थैले मुफ्त बांटे जाएंगे। ताकि लोग पोलीथिन के इस्तेमाल से परहेज कर इनके प्रयोग को आदत में शुमार कर लें।

अतिरिक्त निगमायुक्त इंद्रजीत ने बताया कि नगर निगम ने पॉलीथिन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। अब शहर में पॉलीथिन का उपयोग पूरी तरह से अवैध है। एक जुलाई से जुर्माना अभियान शुरू किया जाएगा।