25 दिन बाद आर्यन को मिली जमानत : क्या NCB पर भारी पड़ीं बचाव पक्ष की यह 10 दलीलें, आर्यन के वकील ने कहा-न ड्रग्स ली और न मिली, फिर क्यों हुई गिरफ्तारी

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।

25 दिन बाद आर्यन को मिली जमानत : क्या NCB पर भारी पड़ीं बचाव पक्ष की यह 10 दलीलें, आर्यन के वकील ने कहा-न ड्रग्स ली और न मिली, फिर क्यों हुई गिरफ्तारी
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया।

क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आज वह हुआ जिसका इंतजार अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान और उनके बेटे आर्यन खान को पिछले 25 दिनों से था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन के वकीलों की दलीलों को सही मानते हुए आखिरकार उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत का आधार कल आने वाले डिटेल आर्डर के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

इसके बावजूद यह माना जा रहा है कि आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की मजबूत दलीलें NCB पर भारी पड़ गई। आर्यन केस को अधिवक्ता सतीश मानशिंदे पैरवी कर रहे थे। दोनों ही इस तरह के केस में दिग्गज वकील माने जाते हैं।

मानशिंदे ने रिया चक्रवर्ती और देसाई ने सलमान को राहत दिलाई : मानशिंदे ने किला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आर्यन का पक्ष रखा था, इनके अलावा अमित देसाई ने 13 और 14 तारीख को NDPS कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मजबूती से आर्यन का पक्ष रखा था। मानशिंदे ने सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलाई थी।

हालांकि, गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।

NCB पर भारी पड़ी बचाव पक्ष की यह 10 दलीलें

  1. आर्यन के पास कोई ड्रग नहीं था, न ही कुछ बरामद हुआ, न ही वह सेवन करते पाए गए थे।
  2. अरबाज के जूते से ड्रग मिला है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए था या उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे कॉन्शियस पजेशन नहीं कह सकते।
  3. आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे। उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था।
  4. इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, पहले ही सीधे गिरफ्तारी हुई है यह गलत है।
  5. आर्यन खान के खिलाफ पूरा केस NDPS एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर आधारित है। तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इसे एक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
  6. आर्यन की चैट में क्रूज पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। चैट के आधार पर कोई साजिश की बात साबित नहीं होती है। आर्यन का मोबाइल फोन जब्त नही किया गया, पंचनामा में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उनका मेडिकल भी नहीं करवाया गया है।
  7. आर्यन खान और सप्लायर अचित कुमार की चैट पोकर गेम के लिए थी, ड्रग के लिए नहीं और यह चेट भी एक-डेढ़ साल पुरानी है। वैसे भी अचित तो क्रूज पर था ही नहीं। मतलब उसने आर्यन के साथ कोई प्लान किया है ऐसी बात ही नहीं है।
  8. अगर आर्यन ने ड्रग लिया भी होता तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल की कैद की सजा है और उसमें भी उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का प्रावधान है।
  9. क्रूज में 1300 लोग मौजूद थे, आर्यन अरबाज और अचित के अलावा दूसरे किसी को भी जानता था ऐसा कुछ भी NCB ने नहीं बताया, अरबाज के अलावा बाकी गिरफ्तार लोगों को आर्यन जानता नहीं है, फिर साजिश कैसे हुई।
  10. अगर साजिश की बात करते हैं तो आर्यन को प्रतीक गाबा और मानव ने बुलाया था, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।

अदालत में NCB की दलील : ASG ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहे हैं।

 

ASG ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है। जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो जांच का का सवाल ही नहीं है? यह केस इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है।