उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल तक के स्कूल बंद : शादी से लेकर रेस्टोरेंट तक पर पाबंदियां, नोएडा में नो मास्क, नो सामान का आदेश

यूपी में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद मंगलवार को सीएम योगी ने कोरोना की कोर टीम-9 के अफसरों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सीएम ने करीब 3 घंटे तक एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना के मौजूदा हालत की समीक्षा की। इसके बाद केस बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू करने का फैसला किया गया। इसमें केस बढ़ने के साथ ही प्रतिबंध सख्त होते जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल तक के स्कूल बंद : शादी से लेकर रेस्टोरेंट तक पर पाबंदियां, नोएडा में नो मास्क, नो सामान का आदेश
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उत्तर प्रदेश : कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक के लिए बंद कर दिया है। इस अवधि में छात्रों का वैक्सीनेशन होता रहेगा। टीका लगने पर छात्रों को दो दिन का अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे बढ़ाया जाएगा। यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं, शादी-समारोह में भी मेहमानों की संख्या सीमित हो जाएगी।

लेकिन, अभी चुनावी रैलियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है। रैलियां हर दिन हो रही हैं। इसे सीमित कैसे किया जाएगा और भीड़ का निर्धारित कैसे होगा? यह तय नहीं है। ऐसे में सरकार का आदेश लागू करना कठिन होगा।

नोएडा में नो मास्क, नो सामान का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर की कंपनियों को अपने कर्मचारियों से वर्क फॉर्म होम कराने को कहा गया है। यह आदेश नोएडा के डीएम ने जारी किया है।

यूपी में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद मंगलवार को सीएम योगी ने कोरोना की कोर टीम-9 के अफसरों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सीएम ने करीब 3 घंटे तक एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना के मौजूदा हालत की समीक्षा की। इसके बाद केस बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू करने का फैसला किया गया। इसमें केस बढ़ने के साथ ही प्रतिबंध सख्त होते जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना केस पर नजर रखी जा रही है। अभी प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो आगे कोरोना की समीक्षा करके और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा।

जिस जिले में 1000 एक्टिव केस होंगे, वहां यह नियम होंगे

  • सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।
  • शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
  • खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी।
  • नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक होगा। अभी पूरे प्रदेश में यह रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है।
  • स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे।
  • सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।