गाजियाबाद : गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आज से लगेगा जुर्माना, जानें कितना होगा चालान
गाजियाबाद समेत NCR जोन में आने वाले 8 जिलों के वाहन चालकों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगवाई है, उन वाहनों का आज यानी 1 अक्टूबर से चालान कटना शुरू हो जायेगा l संभागीय परिवहन विभाग अब निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा l वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई थी.
गाजियाबाद : गाजियाबाद समेत NCR जोन में आने वाले 8 जिलों के वाहन चालकों के लिये आज से खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है. जिन वाहन चालकों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगवाई है, उन वाहनों का आज यानी 1 अक्टूबर से चालान कटना शुरू हो जायेगा l संभागीय परिवहन विभाग अब निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा l बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है.
30 सितंबर थी आखिरी डेट : गाजियाबाद के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन राजेश सिंह के निर्देश के तहत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई थी l फिलहाल कोई तारीख नहीं बढ़ी है l इसलिए 1 अक्टूबर से बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.
5000 रुपये का जुर्माना : एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी l वाहन चालकों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा l जिले के सभी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि अभी तक जिन लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाए हैं, वह जल्द से जल्द लगवा लें l उन्होंने बताया कि वाहनों के अधिकृत विक्रेताओं को भी इस संदर्भ में निर्देशित कर दिया गया है l वह अपनी कंपनी से संबंधित ऐसे वाहन स्वामियों को सुविधा दें, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं.
नहीं होंगे ये भी काम : जानकारी के मुताबिक, जिले में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या 10 लाख 30 हजार 950 है l इनमें से 4 लाख 29 हजार 719 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है l जबकि अभी 6 लाख 1 हजार 231 वाहन चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है 1 अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, पता परिवर्तन, नया परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट और राष्ट्रीय परमिट आदि कोई कार्य नहीं किया जाएगा.