ITR filing new deadline : टैक्सपेयर्स को राहत, फिर बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख
CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा फिर बढ़ा दिया है। पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा वित्त वर्ष 2020-21 को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष (Assessment Year) 2021-22 के लिए आय डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 डेटेड 20.05.2021 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था।
इससे पहले, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा पहले ही 31 जुलाई, 2021 की सामान्य समय सीमा से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई थी। पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि 30 सितंबर, 2021 है, को 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे आगे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया।
पिछले वर्ष 2020-21 के लिए एक्ट की धारा 92E के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। 9/2021 दिनांक 20 मई 2021 को 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। दिनांक 20.05.2021 को 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया।
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 30 नवंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 के तहत 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। दिनांक 20.05.2021 को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया।