Uttarakhand Government issued new SOP : चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की अपर लिमिट हटाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने जारी की SOP, जान लें नए नियम
मंगलवार को सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन की अनुमति दे दी है l जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने सभी तीर्थयात्रियों के लिए नई एसओपी जारी की.
चारधाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी कर दी है l एसओपी के अनुसार, दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन और ई-पास जरूरी होगा l इसके साथ कई और नियम भी होंगे.
जारी एसओपी के मुताबिक अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. सभी तीर्थयात्रियों की ओर से कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के बाद का प्रमाण पत्र दिखाने या फिर यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR /TrueNat/CBNAAT/RAT कोविड नेगिटिव रिपोर्ट लाना होगा. जिसके बाद ही चारधाम यात्रा की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है.
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सीमित संख्या की बाध्यता से लोगों को हो रही थी दिक्कत : दरअसल, बीते 3 हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा को सशर्त मंज़ूरी देते हुए केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में दर्शन के लिए अनुमति दिए जाने की व्यवस्था दी थी. जिसके बाद से ही भक्तों का हुजूम इक्ठ्ठा होकर चारों धामों पर पहुंच रहा था. इसके चलते कई समस्याएं पैदा हो रही थी. ऐसे में जिला प्रशासन को कई भक्तों को रोकना या बैरंग वापस लौटाना पड़ रहा था.
कोर्ट ने तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल इंतजाम के भी दिए निर्देश : इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यात्रियों की संख्या की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिए हैं कि सभी तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल से जुड़े इंतज़ाम पूरे होने चाहिए. साथ ही चारों धामों में मेडिकल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखने के निर्देश भी दिए.