सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को लगाई फटकार : कहा- ‘जान की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं’
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्सव बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और अन्य से मनाया जा सकता है l शोर मचाने वाले पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है l कोर्ट ने कहा पटाखों की लड़ियों पर रोक लगाई थी लेकिन, सभी उत्सव में उनका इस्तेमाल किया जाता है.
ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) के नाम पर पुराने पटाखे बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया. कोर्ट ने सभी राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि पटाखा बैन के कोर्ट के आदेश का प्लान सभी राज्यों में होना चहिए. कोर्ट ने कहा पटाखों की लड़ियों पर रोक लगाई थी लेकिन, सभी उत्सव में उनका इस्तेमाल किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जीवन की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दे सकते, उत्सव के समय लोगों को तेज आवाज वाले पटाखे से कहां से मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्सव बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और अन्य से मनाया जा सकता है. शोर मचाने वाले पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को लगाई फटकार : सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को कोर्ट कर आदेश के बाद भी पटाखे में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों से कहा हम आपको प्रतिबंधित सामग्रियों को गोदान में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे.
इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने वाली 6 पटाखा कंपनियों को नोटिस जारी किया था. सीबीआई (CBI) की प्राथमिक जांच में इन कंपनियों की तरफ से बेरियम की खरीद और उनका पटाखों में इस्तेमाल की बात सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वह जन कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने पर विचार करेगा.