UP Diwali Bonus : संविदा और पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ, जानें क्यों इन कर्मचारियों नहीं मिलेगा दिवाली का गिफ्ट
अगले सप्ताह दिवाली है और सरकार ने आदेश दिया है कि 1 नवंबर तक सभी कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में आ जाए l सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं l योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बोनस देने की घोषणा की. प्रदेश सरकार के इस फैसले से कर्मचारी खुश हैं और कहा जा रहा है कि 1 नवंबर तक सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में पैसा आ जाएगा. लेकिन कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं. जिन्हें राज्य सरकार के घोषित बोनस का लाभ मिलेगा. बोनस के लिए सरकार के कुछ नियम है और जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. उन कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा.
अगले सप्ताह दिवाली है और सरकार ने आदेश दिया है कि 1 नवंबर तक सभी कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में आ जाए. सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. हालांकि बोनस के लिए सरकारी नियम हैं और जो इन नियमों के तहत आएंगे, उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा. राज्य रकार के नियमों के अनुसार जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक अपनी सेवा का कम से कम एक वर्ष पूरा कर चुके हैं, उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा.
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
- ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवा का 31 मार्च 2021 को एक साल पूरा कर लिया है. उन्हें बोनस दिया जाएगा.
- सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक 3 साल या उससे अधिक समय की सेवा अवधि पूरी कर ली है.
- इसके साथ ही पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा और बोनस 31 मार्च 2021 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा और ये बोनस उनके एकाउंट में जाएगा.
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
- – ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जिनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित है. उन्हें राज्य सरकार के बोनस का लाभ नहीं मिलेगा.
- -इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें 2021-22 में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले में सजा हुई है.
कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस : जानकारी के अनुसार बता दें कि इस महीने के वेतन में आने वाले बोनस का 75 प्रतिशत ईपीएफ खाते में और 25 प्रतिशत नकद कर्मचारी को दिया जाए. वहीं अगर कर्मचारी के पास ईपीएफ खाता नहीं है तो यह राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में जमा की जाएगी. जबकि 31 मार्च 2021 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले और 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद रूप में दी जाएगी.