उत्तर प्रदेश : दिवाली से पहले राशन कार्ड धारकों को मिलेगी तीन किलो चीनी, जानें वितरण की तारीख
राज्य के अपर .खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि दिवाली होने के कारण इस बार वितरण 5 के बजाय तीन नवंबर से ही राशन का वितरण किया जाएगा l उन्होंने कहा कि चीनी के लिए राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए तीन किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया है l नवंबर के पहले सप्ताह में दिवाली को देखते हुए नवंबर में अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन किलो चीनी दी जाएगी l यह चीनी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए दी जाएगी. इसके साथ ही राशनकार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पांच किलो गेहूं भी दिया जाएगा. राशन का वितरण तीन से 15 नवंबर तक किया जाएगा और इसके लेकर राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आदेश जारी कर दिए हैं.
राज्य के अपर .खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि दिवाली होने के कारण इस बार वितरण 5 के बजाय तीन नवंबर से ही राशन का वितरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चीनी के लिए राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं दी जाएगी और वह चीन अपनी मूल दुकान से ले सकेंगे. इसके लिए अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी दी जाएगी जबकि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न लेने की अनुमति होगी. जबकि चीनी में ये लागू नहीं होगी.
15 नवंबर तक ही मिलेगी : अपर खाद्य आयुक्त ने कहा कि चीनी और खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं मिला है. उन्हें मोबाइल ओटीपी भेजा जाएगा ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके. उन्होंने कहा कि सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा और इसके लिए उचित मूल्य की दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का रोस्टर तय किया जाएगा और सभी खाद्यान्नों का वितरण आठ दिनों में पूरा कराया जाएगा.
राज्य सरकार ने किया है बोनस का ऐलान : गुरुवार को ही राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बोनस का ऐलान किया है. इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों बोनस दिया जाएगा और बोनस 1 नवंबर तक कर्मचारी के एकाउंट में पहुंच जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. राज्य सरकार के आदेश के तहत जिन कर्मचारियों ने एक साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है. उस बोनस के पात्र होंगे जबकि दैनिक वेतनभोगियों के लिए तीन साल का नियम लागू है. इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही या क्रिमिनल केस चल रहे हैं. उन्हें वोनस का लाभ नहीं मिलेगा.