RBI का क्लीन नोट पॉलिसी के तहत फैसला : आपके पास हैं 2000 रुपये के नोट? घबराएं नहीं, जानिए आपको क्या करना है
RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है. 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में वापस किया जा सकता है. अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो घबराए नहीं, जानिए आपको अब क्या करना है?
RBI का क्लीन नोट पॉलिसी के तहत फैसला : 2000 रुपये के नोट अब नहीं चलेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर ये साफ किया है कि वह 2000 रुपये के नोटों को वापस लेगी. लेकिन, RBI की ओर से ये भी कहा गया है कि इससे आम लोगों को परेशान होने बिल्कुल जरूरत नहीं है. RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है.
30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में वापस किया जा सकता है l अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो घबराए नहीं, जानिए आपको अब क्या करना है.
परेशान न हों, कोई समस्या नहीं होगी : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया है कि आप अपने नोट को 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं. इससे आपके 2000 रुपये के की वैल्यू खत्म नहीं होगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा. इसलिए इस सर्कुलर के सामने आने के बाद किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है l इस बार RBI ने साफ किया है, आप अभी भी 2000 रुपये के नोट को लेकर आप नोटबंदी न समझें. साफ-साफ शब्दों में ऐसे समझें कि आप अभी इस 2000 रुपये के नोट को बाजार में चला सकते हैं. इससे सामान खरीद सकते हैं. किसी के साथ 2000 रुपये का लेन-देन कर सकते हैं. ये पूरी तरह से वैलिड हैं और अगर इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक ही. यानि कि इस तारीख से पहले आपको ये नोट बैंक (जिसमें आपका अकाउंट हो, वहां वापस कर सकते हैं) या फिर किसी भी बैंक में बदल सकते हैं.
जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये को नोट बदल सकते हैं. आरबीआई ने अलग से इस बारे में बैंकों को गाइडलाइंस जारी कर दिया है.
- 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिसेज में 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये के बदले जा सकेंगे.
- आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोट तत्काल रूप से नहीं जारी करने को कहा है.
- आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें.
- बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगी. बैंकों इस बारे में इलग से नियम जारी करेंगे.
अफवाह से बचें, 30 सितंबर तक जमा कराएं : सबसे बड़ी बात, आप अभी से बैंक न पहुंच जाएं. वहां कतार न लगाएं, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. अफर-तफरी जैसी किसी भी स्थिति को बढ़ावा न दें. RBI ने ये साफ किया है कि रुपये की वैल्यू खत्म नहीं की गई है. आपकी जेब में रखा 2000 का नोट अभी भी 2000 की कीमत वाला नोट ही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षरित वाक्य ' मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूं.' अभी भी मान्य रहेगा.
एक बार में जमा कर सकेंगे बीस हजार रुपये : अगर आपको ये 2000 रुपये के नोट जमा कराने हैं तो आरबीआई ने इसके लिए भी प्लान बनाया है. आप बीस हजार रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को एक बार में किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं और अपनी सुविधानुसार उनके मूल्य के बराबर रकम ले सकते हैं l
23 मई 2023 से जमा होंगे नोट : रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं. नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है. रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था l पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे. लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी.
2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी थी जानकारी, 2 साल से नहीं छपे थे नोट
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे l इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे l रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट उन नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा, जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था .
देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में वर्ष 2017-18 के दौरान रहे. इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे. इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ रुपये था. 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि पिछले दो साल से 2000 रुपये के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है.
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया फैसला : भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है l रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा l भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए. 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है. 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है.