Lakhimpur Kheri violence Case : जमानत के बाद जेल से बाहर निकले लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दो बार तीन लाख रुपये की जमानत राशि की मांग की थी l आशीष मिश्रा के शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.....

Lakhimpur Kheri violence Case :  जमानत के बाद जेल से बाहर निकले लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा
लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा हाईकोर्ट की जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जमानत पर रिहा होने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए. बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने जमानत दी थी. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दो बार तीन लाख रुपये की जमानत राशि की मांग की थी. आशीष मिश्रा के शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.

आरोपी के जेल से रिहा होने के बीच उनके पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, बेटे आशीष मिश्रा से मिलने घर पहुंच गए.

उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा. राकेश टिकैत ने कहा- “पूरे देश और पूरी दुनिया ने लखीमपुर खीरी का मुद्दा देखा.जघन्य अपराध करने के बावजूद तीन महीने के भीतर जमानत हो गई."

क्या है आशीष पर आरोप? आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारा था. आशीष मिश्रा को बीते साल घटना के 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर किया गया था.
गौरतलब है किलखीमपुर पुलिस ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में लखीमपुर मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ धारा 3/25, 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं.