मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब तक लगभग 1069 व्यापारियों को किया गया लाभान्वित
इस योजना में अब तक लगभग 1069 व्यापारियों लाभान्वित किया जा चुका है।
लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकृत व्यापारी की हत्या अथवा दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु व आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में व्यापारी के नामिनी/उत्तराधिकारी या स्वयं व्यापारी को 10 लाख रूपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए कोई बीमा राशि नहीं ली जाती है।
राज्य कर विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इस योजना में अब तक लगभग 1069 व्यापारियों लाभान्वित किया जा चुका है।