उत्तर प्रदेश : सड़कों पर मौत बन कर उड़ रहीं पतंग, चाइनीज मांझा से कटा युवक का गला; तड़प-तड़पकर मौत
घटना अम्बेडकरनगर की है l बताया जा रहा है कि बसखारी थाना क्षेत्र के ग्राम बजदहिया निवासी गौतम अपनी बहन को लेकर मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ने जा रहा था l l हाइवे पर चाइनीज मांझा के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक का गला कट गया गला कटने से घायल युवक की कुछ देर बाद तड़प-तड़पकर मौत हो गयी
घटना अम्बेडकरनगर की है l बताया जा रहा है कि बसखारी थाना क्षेत्र के ग्राम बजदहिया निवासी गौतम अपनी बहन को लेकर मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ने जा रहा था l l हाइवे पर चाइनीज मांझा के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक का गला कट गया गला कटने से घायल युवक की कुछ देर बाद तड़प-तड़पकर मौत हो गयी
सड़कों पर चाइनीज मांझा लगी पतंगे मौत बनकर उड़ रही हैं l हाइवे पर चाइनीज मांझा के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक का गला कट गया l गला कटने से घायल युवक की कुछ देर बाद तड़प-तड़पकर मौत हो गयी.
घटना अम्बेडकरनगर की है. बताया जा रहा है कि बसखारी थाना क्षेत्र के ग्राम बजदहिया निवासी गौतम अपनी बहन को लेकर मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ने जा रहा था.
गौतम अभी अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हाइवे पर बने ओवरब्रिज के पास पहुंचा ही था कि कटी पतंग में लगा मांझा गौतम के गले मे फंस गया, जब तक गौतम और उसकी बहन कुछ समझ पाते तब तक गौतम का गला कट गया.
हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत : घायल अवस्था मे सड़क पर गिरे गौतम को राहगीरों ने सड़क के किनारे बैठा कर इसकी सूचना पुलिस को दी लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचाते तब उसकी मौत हो गयी थी l अलीगंज थाना अध्यक्ष नागेंद्र सरोज ने बताया कि चाइना मंझा से गला रेत जाने से गौतम की मौत हुई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
चीनी मांझे पर क्यों लगी थी रोक : चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबन्ध है. मांझे के साथ ही साथ चीनी धागे पर भी प्रतिबंध है. मांझे/चीनी धागे का इस्तेमाल और बिक्री दोनों पर ही रोक है और ऐसा करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है l राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका के बाद प्रतिबंध लगाया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा.
दरअसल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पेटा और कुछ पर्यावरणवादियों की अपील पर मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया था l पेटा ने मांझे से पक्षियों की मौत का मामला एनजीटी के समक्ष उठाया था l वही कुछ अन्य लोगों ने मांझे के धागे से लोगों की मौत का मामला भी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था l इसके पूर्व के घटनाक्रम में एनजीटी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सहित पूरे देश में मांझे (कांच के टुकड़े लगे हुए पतंग उड़ाने के विशेष धागे) के इस्तेमाल और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया था. इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि यह अक्सर जानलेवा साबित हो रहा है l जानकारी के अनुसार सिर्फ पिछले दो सालों में ही कम से कम पचास लोगों की जान मांझे के धागे से गला कट जाने से हो चुकी है.