सेना की वर्दी पहनने के चलते पीएम मोदी की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

कोर्ट में दायर याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। अर्जी में कहा गया है कि चार नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत सेना की वर्दी को पहनना दंडनीय अपराध है। लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए।

सेना की वर्दी पहनने के चलते पीएम मोदी की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रयागराज :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने को लेकर जिला कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जिला अदालत की ओर से पीएमओ को भेजी गई है। पीएम मोदी के खिलाफ निगरानी याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई दो मार्च को होगी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्त ने एडवोकेट राकेश नाथ पांडे की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद पीएमओ को नोटिस जारी किया है। राकेश नाथ पांडे ने कोर्ट से अपील की है कि पीएम के खिलाफ केस दायर किया जाए।

कोर्ट में दायर याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। अर्जी में कहा गया है कि चार नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत सेना की वर्दी को पहनना दंडनीय अपराध है। लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर 2021 को भी हुई थी, उस वक्त जस्टिस हरेंद्र नाथ ने इसकी सुनवाई की थी। सीजेएम ने कहा था कि यह घटना उनके न्यायालय क्षेत्र में नहीं हुई है लिहाजा इस मामले पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास है। जिसके बाद सीजेएम ने इस याचिका को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद इस आदेश को जिला जज के सामने चुनौती दी गई और सीजेएम के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने पीएमओ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।